घटना स्थल पर जांच करती पुलिस का फाइल फोटो
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मृतका के हाथ से मिले बालों ने आरोपी को सजा तक पहुंचा दिया। एफएसएल से हुई जांच में बाल आरोपी के डीएनए से मैच हो गए। शक के चलते दोस्त संग मिलकर पत्नी की हत्या के आरोप में अदालत ने शाहगंज निवासी पति आकाश को दोषी पाया। अपर जिला जज शिव कुमार ने उसे आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी दोस्त की पत्रावली अक्तूबर 2024 में किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई।
थाना मलपुरा में गांव बल्हैरा निवासी इंद्रावती ने 18 अगस्त 2023 को तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उनकी बहन रेखा की शादी आरोपी शाहगंज निवासी आकाश के साथ हुई थी। बहन का पति आकाश उस पर शक करता था। बिना बात के आए दिन मारपीट करता। कई बार बहन आरोपी से जान बचाकर मायके पहुंची।
17 अगस्त 2023 को अपने दोस्त के संग मिलकर बहन की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। बहन का शव एक दिन बाद मलपुरा नहर के किनारे पड़ा मिला था। पुलिस ने 19 अगस्त 2023 को आरोपी पति आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने शव को कब्जे में किया। फोरेंसिंक टीम को मौके पर बुलाया था।
जांच में मृतका के हाथ में बाल मिले थे। उन बालों की एफएसएल से जांच कराई। बाल आरोपी पति आकाश के डीएनए से मैच कर गए। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन ने एफएसएल के संयुक्त निदेशक सहित अन्य की गवाह पेश किए।