कासगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर के न्यायालय ने पिता के साथ मिलकर बड़े भाई की हत्या के आरोपी भाई को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अमांपुर क्षेत्र के नगला भवानी निवासी अजय अपनी पत्नी सरिता के साथ कमरे में सोने के लिए गया थे। कमरे में सोने पर पिता रामबाबू से उसका विवाद हो गया। इसके बाद अजय अपनी पत्नी के साथ छत पर सोने चला गया। इस पर पिता छत पर पहुंच गया और सब्जी काटने वाले चाकू दिखाकर अजय को जान से मारने की धमकी दी। अजय की मां मुन्नी देवी अपने पति को समझा बुझकर ले गई लेकिन कुछ समय बाद पिता अजय के छोटे भाई रिंकू के साथ छुरा लेकर पहुंच गए और अजय के पेट में छुरे से वार कर दिए।
इससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अजय की पत्नी ने थाना अमांपुर में आरोपी ससुर व देवर के खिलाफ हत्या की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी भाई ने अपनी जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी भाई की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।