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Agra News: दहेज हत्या के आरोपी सास व ससुर को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Sun, 17 Nov 2024 11:29 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी सास व ससुर को अग्रिम जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी।
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गांव रामपुर सिढ़पुरा निवासी वालिस्टर ने अपनी पुत्री काजल की शादी सात माह पहले निर्मल सिंह राघव के साथ की थी। शादी में मिले दान दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं हुए। सास सुधारानी, ससुर सत्यपाल, पति निर्मल, जेठ विमल व कतल सिंह, जिठानी आरती देवी ने आठ अगस्त 2024 को उसकी हत्या कर दी। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सास सुधारानी व ससुर सत्यपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय में प्रस्तुत की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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