आगरा। गैर इरादतन हत्या का प्रयास व अन्य आरोपों के मामले में अदालत ने थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव सामरा निवासी आकाश और उसकी मां जलदेवी को दोषी पाया। एडीजे-19 लोकेश कुमार ने दोनों को 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश पर थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सामरा निवासी अनसूईया ने आरोप लगाया था कि 19 जून 2022 को उनके परिवार के लोग आकाश और उसकी मां जलदेवी घर के अंदर आ गए। आते ही गाली-गलौज देने लगे। विरोध पर लाठी और डंडों से पीड़िता और उनकी पुत्रवधू पर हमला कर दिया। बेटा बचाने आया तो उसके सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर सुनकर पड़ोस के लोगों के आने पर जाने से मारने की धमकी देकर चले गए। विवेचक ने विवेचना कर 12 अक्तूबर, 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।