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प्रत्याशी को सोशल मीडिया पर खर्च हुए धन का भी देना होगा व्यौरा

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पंचायत चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए आयोग ने धनराशि खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है। इसका पूरा लेखा-जोखा प्रत्याशी को देना होगा। यहां तक कि सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव के लिए किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा भी प्रत्याशी को देना होगा।
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जिले में पंचायत चुनाव 26 अप्रैल को होना है। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया 13 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव में खर्च करने की सीमा निर्धारित कर दी है। जो सीमा आयोग से निर्धारित कर दी गई है उससे एक रुपये भी अधिक प्रत्याशी खर्च नहीं कर सकेगा। यदि प्रत्याशी ऐसा करता है तो उसे आचार संहिता उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशी को निर्धारित सीमा के अंतर्गत खर्च होने वाले धन के एक एक रुपये का हिसाब रखना होगा और इस हिसाब को समय-समय पर टीम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
गांवों में गरमा रहा चुनावी माहौल
पंचायत चुनाव की घड़ी नजदीक आने के साथ ही चुनावी माहौल गरमाने लगा है। दावेदार जहां ग्रामीणों के बीच लगातार संपर्क कर रहे हैं। वहीं उनके समर्थक गांव में चुनावी माहौल बनाने में जुट रहे हैं। ग्रामीणों के बीच भी चर्चाएं होने लगी हैं।
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ऑनलाइन होगा प्रत्याशियों का पूरा ब्यौरा
पंचायत चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी प्रत्याशियों का ब्योरा ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने इलेक्टोरल रोल ऑफिसर साफ्टवेयर तैयार कराया है। इसमें प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों का पूरा विवरण और नामांकन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों स्कैन कर अपलोड किया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी का केवल संख्यात्मक विवरण ही दर्ज होगा।
प्रत्याशी चुनाव में इतना धन कर सकते हैं खर्च
ग्राम पंचायत सदस्य 10000
ग्राम प्रधान 75000
क्षेत्र पंचायत सदस्य 75000
जिला पंचायत सदस्य 150000
चुनाव मैदान में उतरने वाले सभी प्रत्याशियों के लिए आयोग ने धन खर्च करने की सीमा निधार्रित कर दी है। प्रत्याशी इस सीमा से अधिक धन खर्च नहीं कर सकेंगे। जो धन खर्च किया जाएगा उसका पूरा व्यौरा प्रत्याशी को देना होगा। -तरुण कुमार, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
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