आगरा में एक किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ हैवानियत की गई। पुलिस ने आपोरी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।
आगरा में घर में बंधक बनाकर किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने एत्माद्दौला थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर निवासी मोहम्मद शाकिर को दोषी पाया गया। एडीजे-30 से 10 साल कारावास के साथ 28 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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एत्माद्दौला थाने में किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि आरोपी शाकिर उनकी 14 वर्षीय पुत्री को धमकाकर अपने साथ ले गया। घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने 20 दिसंबर 2012 को आरोपी को जेल भेजा था। 8 जनवरी 2013 को अदालत में आरोपपत्र पेश किया।
दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज
दुष्कर्म व अन्य आरोपों के मामले में छत्ता थाना क्षेत्र के पटेल नगर निवासी आरोपी सोहेल खान ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज ने खारिज करने के आदेश दे दिए।
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बातों में फंसाकर किया दुष्कर्म
थाना कमला नगर में वादिनी ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि 7 साल पहले आरोपी सुहेल खान से उसकी दोस्ती हुई थी। आरोपी ने बातों में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। गर्भपात भी करा दिया। जिला जज ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर जमानत खारिज कर दी।