फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लिंक न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त होगा। आगरा में स्टोर संचालकों को तीन महीने में ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फार्मेसिस्ट के प्रमाण पत्रों के फर्जी प्रयोग पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने ये कदम उठाया है।
एफएसडीए का एक फरवरी से नया साफ्टवेयर शुरू होने जा रहा है। इसमें दुकानदार-फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लिंक अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में अभी तक चल रहे मेडिकल स्टोर, आफ लाइन चल रहे मेडिकल स्टोर को भी अपडेट कराना होगा।
नए मेडिकल स्टोर के लिए भी आवेदन इसी साफ्टवेयर पर करने होंगे। ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश पालीवाल ने बताया कि अभी जो साफ्टवेयर चल रहा है, वह जुलाई 2015 में लागू हुआ था, एक फरवरी से नया साफ्टवेयर चलेगा। इसमें सभी स्टोर संचालकों को तीन महीने के भीतर अपडेट कराना होगा।