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बिना आधार कार्ड अब नहीं बेच पाएंगे दवाई, जल्दी करें वरना लग जाएगा स्टोर पर ताला

Sat, 20 Jan 2018 07:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
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फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लिंक न होने पर मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त होगा। आगरा में स्टोर संचालकों को तीन महीने में ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फार्मेसिस्ट के प्रमाण पत्रों के फर्जी प्रयोग पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने ये कदम उठाया है।
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एफएसडीए का एक फरवरी से नया साफ्टवेयर शुरू होने जा रहा है। इसमें दुकानदार-फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लिंक अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में अभी तक चल रहे मेडिकल स्टोर, आफ लाइन चल रहे मेडिकल स्टोर को भी अपडेट कराना होगा। 

नए मेडिकल स्टोर के लिए भी आवेदन इसी साफ्टवेयर पर करने होंगे। ड्रग इंस्पेक्टर मुकेश पालीवाल ने बताया कि अभी जो साफ्टवेयर चल रहा है, वह जुलाई 2015 में लागू हुआ था, एक फरवरी से नया साफ्टवेयर चलेगा। इसमें सभी स्टोर संचालकों को तीन महीने के भीतर अपडेट कराना होगा।
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इतने मेडिकल बंद होना तय

आगरा में करीब आठ हजार थोक और मेडिकल स्टोर हैं। इसमें 2500 मेडिकल स्टोर बिना फार्मेसिस्ट के चल रहे हैं। इसमें अधिकांश ऐसे हैं, जिनको लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फार्मेसिस्ट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में अगर आधार कार्ड लिंक जरूरी होने पर इनके नवीनीकरण संभव नहीं होगा। अगर तय समय तक ऐसा नहीं हुआ तो ये स्टोर बंद हो जाएंगे। 
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