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नियमों की अनदेखी पर तीन मेडिकल स्टोर पर गिरी गाज

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मैनपुरी। मेडिकल स्टोर के संचालन में की जा रही गड़बड़ी पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सख्त हो गया है। लगातार मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर कार्रवाई की जा रही है। शुक्रवार को विभाग की ओर से तीन मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की गई है। दो के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं तो वहीं एक लाइसेंस निलंबित किया गया है।
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औषधि निरीक्षक उर्मिला अग्रवाल द्वारा जुलाई में दो मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया था। इसमें समान में संचालित राठौर मेडिकल स्टोर सरकारी फार्मासिस्ट के नाम संचालित मिला था। करहल रोड स्थित दीप मेडिकल स्टोर का नक्शा और विभागीय दस्तावेजों में चोहद्दी गलत लगाई गई थी। ये दोनों थोक दवा बिक्री के मेडिकल स्टोर हैं। इसके अलावा कछपुरा स्थित मैसर्स वैष्णो मेडिकल स्टोर पर तीन माह पहले तत्कालीन औषधि निरीक्षक सुनील कुमार ने निरीक्षण किया था।
निरीक्षण में फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति के साथ ही कैश मीमो व अन्य अभिलेख नहीं मिले थे। तीनों की रिपोर्ट विभाग की ओर से ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी आगरा अखिलेश कुमार जैन को भेजी गई थी। औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर उन्होंने राठौर मेडिकल स्टोर और दीप मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया। वहीं मैसर्स वैष्णो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस सात दिन के लिए निलंबित किया गया है। इन सात दिनों में ये दुकान नहीं खुल सकेगी। अगर ये दुकान खुली मिलती है तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
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दवाएं वापस कर, उपलब्ध करानी होगी रसीद
जिन दो मेडिकल स्टोर के लाइसेंस को निरस्त किया गया है, उन्हें दवाएं भी वापस करानी होंगी। ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी आगरा के आदेशानुसार सभी दवाओं को वापस कर उनकी रसीद की प्रति खाद्य सुरक्षा एवं औषधि निरीक्षक कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। मेडिकल स्टोरों का संचालन न हो इसके लिए भी संबंधित थाना पुलिस को पत्र भेजा गया।
निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोर पर नियमों की अनदेखी मिली थी। दस्तावेजों में भी गड़बड़ी मिली थी। इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी गई थी। इसके बाद उच्चाधिकारियों के स्तर से ही कार्रवाई हुई है।
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उर्मिला अग्रवाल, औषधि निरीक्षक।
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