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मेयर ने पलटा नगर आयुक्त का आदेश, अब मुफ्त में मिलेंगे कूड़ेदान, गृहकर दिया है तो पढ़िए ये खबर

Tue, 17 Mar 2020 12:18 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

मेयर नवीन जैन ने कहा अब हाउस टैक्स की रसीद दिखा कर कोई भी निःशुल्क कूड़ेदान ले सकेगा।
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मेयर नवीन जैन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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गीला, सूखा और संक्रमित कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए आगरा नगर निगम की ओर से दिए जा रहे तीन रंगों के डस्टबिन के लिए अब 480 रुपये नहीं वसूले जाएंगे। मेयर नवीन जैन ने शहर में हर घर, दुकान, प्रतिष्ठान को लाल, हरे और नीले रंग के डस्टबिन निशुल्क देने की घोषणा की है। 
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नगर आयुक्त ने तीनों डस्टबिन 480 रुपये में देने का आदेश दिया था, जिसे मेयर ने पलट दिया। 20 मार्च से हर वार्ड में डस्टबिन दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए हाउस टैक्स की रसीद दिखानी होगी। अमर उजाला ने 14 करोड़ रुपये से मंगवाए गए इन डस्टबिन के गोदाम में रखकर कबाड़ होने की खबर प्रकाशित की थी।

पार्षद की मदद से कैंप में होगा वितरण

मेयर ने बताया कि हर वार्ड में पार्षद और सेनेटरी इंस्पेक्टर के साथ कैंप लगाकर डस्टबिन का वितरण होगा। गीला, सूखा कचरा अलग-अलग करने के लिए ये डस्टबिन हर घर में नि:शुल्क बांटे जाएंगे। हाउस टैक्स की रसीद दिखाकर यह डस्टबिन लिए जा सकते हैं।
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नगर आयुक्त अरुण प्रकाश ने बताया कि 20 मार्च से वितरण शुरू कर दिया जाएगा। लोग एक अप्रैल से 31 अगस्त के बीच अपना हाउस टैक्स जमाकर 10 फीसदी छूट पा सकते हैं। 
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कूड़ा अलग-अलग ही रखें

मेयर ने बताया कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में इन डस्टबिन की मदद से घर से ही कचरा अलग-अलग मिलेगा तो डंपिंग साइट पर कूड़ा अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे समय और धन की बचत होगी। लाल डस्टबिन में संक्रमित कचरा, हरे में गीला और नीले डस्टबिन में सूखा कूड़ा दिया जाए। गीला कूड़ा खाद बनाने में और सूखे कचरे का उपयोग ईंट, टाइल्स बनाने में होगा।

480 रुपये देने का असमंजस हुआ दूर

नगर आयुक्त ने जनवरी में डोर-टू-डोर घोटाले पर हुए नगर निगम सदन में डस्टबिन निशुल्क देने की जानकारी दी थी, लेकिन बाद में 14 वें वित्त आयोग की धनराशि से डस्टबिन खरीद का हवाला देकर लोगों से 480 रुपये हाउस टैक्स में जोड़कर वसूलने के आदेश जारी कर दिए। 

जिसके बाद लोगों ने डस्टबिन लेना ही बंद कर दिया। निगम के गोदाम में लाखों डस्टबिन कबाड़ होने की कगार पर आ गए। मेयर की घोषणा से असमंजस दूर हुआ कि हाउस टैक्स में डस्टबिन के पैसे जोड़कर नहीं लिए जाएंगे।
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