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Mathura: मीना मस्जिद केस में इंतजामिया कमेटी के सचिव अदालत में हुए हाजिर, अगली सुनवाई 12 जनवरी को

Wed, 30 Nov 2022 02:10 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा दाखिल वाद में श्रीकृष्ण जन्म भूमि के निकट मौजूद मीना मस्जिद को हटाए जाने और विस्तारीकरण को रोकने की मांग की गई है। उनके वाद पर बुधवार को सुनवाई हुई। 
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वादी दिनेश शर्मा के अधिवक्ता देवकीनंदन, दीपक शर्मा व अन्य - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा की ओर से दाखिल वाद की सुनवाई में मंगलवार को मीना मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सचिव मुकीम कुरैशी हाजिर हुए। उनकी ओर से अधिवक्ता जीपी निगम ने वकालतनामा दाखिल किया। 

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बुधवार को अदालत में अमीन रिपोर्ट मंगाने के संबंध में सुनवाई होनी थी। अभी तक मीना मस्जिद पक्ष से कोई भी हाजिर नहीं हुआ था। मस्जिद के सचिव के हाजिर होने के बाद सुन्नी सेंटल वक्फ बोर्ड का हाजिर होना शेष है।

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि मुस्लिम पक्ष जानबूझकर मामले देरी करने उद्देश्य से हाजिर नहीं हो रहा है। हमने वाद में मीना मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित होने की जानकारी दी है। इसे वहां से हटाए जाने की मांग की है। साथ ही विस्तारीकरण को रोकने की मांग की है। उनके अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि अब इस केस पर 12 जनवरी को सुनवाई होगी।

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केस स्थानांतरण पर 12 दिसंबर को सुनवाई

इससे पूर्व श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के केस स्थानांतरण प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। वादी के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि केस स्थानांतरण संबंधी वाद में जिला जज की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। 

अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन-2 की अदालत में चल रहा है। जबकि श्रीकृष्ण जन्मस्थान संबंधी अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे हैं। शिशिर चतुर्वेदी ने अपने केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में स्थानांतरण करने के लिए जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है।
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