आगरा में एक पीड़िता ने धोखे से शादी कर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले को कोर्ट ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
आगरा में धोखाधड़ी से शादी कर दुष्कर्म करने के आरोप में अदालत ने जिला मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के बल्देवपुरी निवासी अजय प्रताप सिंह को दोषी पाया। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल कारावास के साथ 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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थाना हरीपर्वत में वादिया ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि था कि आरोपी अजय प्रताप ने उनकी मर्जी के खिलाफ धोखाधड़ी से शादी कर ली। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। विरोध पर मारपीट करता।
पुलिस ने 19 दिसंबर 2013 को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 1 जनवरी 2014 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। 19 फरवरी 2014 को विवेचक ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।