ताजनगरी में 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर की पार्टियां बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं होंगी। बुधवार से होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब और रूफ टॉप कैफे में सामूहिक गतिविधि व समारोह के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है। बिना अनुमति पार्टी करने वाले होटलों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी।
जिला मजिस्ट्रेट प्रभु नारायण सिंह के आदेश पर बुधवार को एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने क्रिसमस व न्यू ईयर पार्टियों की जांच व कार्रवाई के लिए वाणिज्य कर विभाग की टीम बनाई है। सहायक आयुक्त वाणिज्य कर व पूर्व मनोरंजन कर प्रभारी राम दयाल रावत ने बताया कि होटलों में इस तरह के आयोजन उत्तर प्रदेश चलचित्र विनियमन संसोधन अधिनियम 2017 के तहत आते हैं। जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट की आयोजन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसे में क्रिसमस व नव वर्ष पर होने वाले आयोजनों पर संकट मंडराने लगा है। पुलिस व प्रशासन की सख्ती से समारोह रद भी हो सकते हैं।
बाजारों में नहीं भीड़ नियंत्रण
दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के इंतजाम नहीं हैं। बिना मास्क घूम रहे हैं। हाथ धोने और सैनिटाइज की व्यवस्थाएं नहीं है। पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्ती नहीं की जा रही है। एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि शासन से निर्देश प्राप्त होने पर जुर्माना, चालान व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
शुरू हो चुकी हैं तैयारियां
दूसरी तरफ मसीही समाज दो साल बाद उल्लास से क्रिसमस व नव वर्ष की पार्टियां मनाने की तैयारियों में जुटा है। गिरजाघरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। होटल कारोबारियों को आयोजनों से उम्मीदें थीं। बंद स्थलों पर पार्टियों व सामूहिक समारोहों के आयोजन से संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।
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