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Agra News: इंडियन बैंक के एजीएम को नोटिस जारी

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मैनपुरी। इंडियन बैंक से लिए गए लोन पर बैंक द्वारा अदेय प्रमाणपत्र जारी करने के बाद भी वसूली नोटिस जारी करने केे मामले में शाखा प्रबंधक द्वारा जवाब नहीं देने पर बैंक के सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) को नोटिस जारी किया है। एजीएम से दस मई तक मामले के संबंध में विस्तृत और स्पष्ट आख्या देने के निर्देश दिए गए हैं। थाना कोतवाली के सरैया सिकंदरपुर निवासी सावित्री देवी ने स्टेशन रोड स्थित इंडियन बैंक से 13 मई 2013 को 197799 रुपये का लोन लिया था। एक लाख रुपया सरकार द्वारा माफ कर दिया गया था। इसका प्रमाणपत्र डीएम कार्यालय से सावित्रीदेवी को दिया गया था। ओटीएस कराकर सावित्रीदेवी ने बकाया रुपया जमा करके खाता बंद करा दिया। बैंक ने सावित्रीदेवी को अदेय प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया।
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शिकायत में कहा कि बैंक ने सावित्रीदेवी के पास वसूली नोटिस भेज दिया। जब उसने बैंक में संपर्क किया तो उसकी बात नहीं सुनी गई। उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की। शिकायत के साथ उसने साक्ष्य भी जमा किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंक के शाखा प्रबंधक को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। लेकिन शाखा प्रबंधक ने नोटिस का जवाब नहीं दिया।
पीड़ित की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/सिविल जज नम्रता सिंह ने इंडियन बैंक के सहायक महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है। बैंक के शाखा प्रबंधक की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि शाखा प्रबंधक का यह कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्राधिकरण की सचिव ने सहायक महाप्रबंधक से दस मई तक मामले के संबंध में विस्तृत और स्पष्ट आख्या मांगी है।
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