मैनपुरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना मान्यता चल रहे 62 विद्यालयों को तीन दिन के भीतर संचालन बंद करने का आदेश दिया है। सूची जारी करते हुए सभी विद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है। आदेश का पालन न करने पर एक लाख रुपये तक के जुर्माने और प्रतिदिन 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका गुप्ता ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद बिना मान्यता के कोई भी स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। विभाग की ओर से विद्यालयों के दस्तावेज खंगलवाए गए। मौके अधीनस्थों को भेजकर सर्वे कराया गया। इसमें 62 अमान्य विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके विकास खंडों में संचालित अमान्य विद्यालयों की सूची भेजी दी गई है।