मैनपुरी। दीवानी परिसर में शनिवार को जिला जज विजेंद्र सिंह की देखरेख में लोक अदालत में समझौते के आधार पर 2935 मामले निपटाए गए। फौजदारी के 984 मामलों का निस्तारण करके दो लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
शनिवार को दीवानी परिसर में लगाई गई लोक अदालत का जिला जज विजेंद्र सिंह, लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रामकिशोर पांडेय, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तरन्नुम खान ने निरीक्षण किया। लोक अदालत में जिला जज विजेंद्र सिंह ने तीन मामलों में समझौता कराया। अपर जिला जज वंश बहादुर यादव ने दो मामलों में एक हजार रुपया, प्रदीप कुमार स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट ने 12 मामलों में एक हजार रुपया जुर्माना वसूल किया।
नासिर अहमद प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने 10, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय ने पांच, स्पेशल जज डकैती रामकिशोर पांडेय ने एफआर के दो मामले निपटाए।
स्पेशल जज ईसी एक्ट अशोक कुमार ने बिजली चोरी के दो मामलों में 11 हजार रुपया वसूला तथा एफआर के 38 मामले समझौते से निपटाए। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने एफआर के 10 मामले निस्तारित किए। स्पेशल जज गैंगेस्टर शक्ति सिंह ने एक मामले में एक हजार रुपया जुर्माना वसूला। सीजेएम तेंद्रपाल ने 701 मामलों में 74410 रुपया, एसीजेएम प्रथम अमित मिश्रा ने 216 मामलों में 64160 रुपया, जेएम प्रथम प्रियंका वर्मा ने 83 मामलों में 48080 रुपया जुर्माना वसूल किया। सिविल जज तरन्नुम खान ने सिविल के 25 मामले सुलह समझौते से निस्तारित किए।
राजस्व के मामले निस्तारित किए
डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने दो, एसडीएम मैनपुरी ने 395, एसडीएम किशनी ने 101, एसडीएम घिरोर ने 128, एसडीएम कुरावली ने 137, एसडीएम करहल ने 154, एसडीएम भोगांव ने 195 मामले निस्तारित किए।
बैंकों ने किया समझौता
लोक अदालत में बैंकों ने 544 मामलों में 1.74 करोड़ लाख रुपये में समझौता किया। बीएसएनएल ने 56 मामलों में 2.53 लाख रुपया जुर्माना वसूल किया।
मोटर दुर्घटना में 1.64 करोड़ का मुआवजा
मोटर वाहन दुर्घटना बीमा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी जिला जज भानुदेव शर्मा ने ब्लाक परिसर स्थित न्यायाधिकरण में मोटर दुर्घटना केे मामले समझौते से निपटाए। मोटर दुर्घटना के 45 मामलों में वाहन की बीमा कंपनियों तथा पीड़ितों के बीच समझौता कराकर 1.64 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाया। सिविल का एक मामला भी निस्तारित किया।