कासगंज। लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने वाले ट्रक चालकों को यातायाता पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारी अधूरे दस्तावेज के नाम पर तंग नहीं कर सकेंगे। ऐसे चालकों का चालन भी नहीं काटा जाएगा। शासन ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन फिटनेस, पंजीकरण आदि वाहन दस्तावेजों के नवीनीकरण की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है।
14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन है। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है। ताकि आम जनमानस को इनकी किल्लत ना हो। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन आवश्यक वस्तुओं को देश के विभिन्न हिस्सों से लाने और ले जाने में लगे हैं। शासन ने आवश्यक सामान लाने वाले वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण आदि के नवीनीकरण की वैधता के समाप्त हो जाने पर राहत प्रदान की है।
उनके सभी आवश्यक प्रमाणपत्रों की बैधता को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ताकि वाहन चालकों को समस्या ना हो। न हो। इसका लाभ ऐसे वाहन चालकों को मिलेगा जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है।
शासन से लॉक डाउन के चलते वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेजों एवं चालकों के लाइसेंस की वैधता 30 जून तक बढ़ा दी है। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन चालकों को यह राहत दी गई है। ऐसे चालकों एवं वाहनों के खिलाफ अभिलेखों के नवीनीकरण न होने पर भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। राजेश राजपूत एआरटीओ