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अवैध शराब बेचने में एक साल की सजा

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मैनपुरी। अवैध शराब बेचने वाले को अपर जिला जज रामकिशोर पांडेय ने एक साल की सजा सुनाई है। उसको 500 रुपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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थाना बेवर पुलिस ने 10 जून 2017 को थाना बेवर के गांव बरा में सुखवासी के घर पर छापा मारा। घर में सुखवासी का लड़का अन्नू अवैध शराब बेच रहा था। पास में यूरिया खाद रखी मिली। उसने पुलिस को बताया शराब में यूरिया मिलाने से शराब की तीव्रता अधिक हो जाती है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज रामकिशोर पांडेय की कोर्ट में की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक सहित गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन पक्ष के गवाह शराब में यूरिया मिलाने का आरोप साबित नहीं कर सके। अपर जिला जज ने अन्नू को एक साल की सजा सुनाई है। उसको 500 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
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