कासगंज। जिला जज न्यायालय ने हत्या के मामले दो हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। एक को दोष मुक्त किया गया है।
16 जुलाई वर्ष 2017 को सहावर के गांव ताली में हत्यारोपी सियाराम, नन्हें, बबलू, गांव निवासी नन्हें लाल पुत्र रामवीर को घर से बुलाकर ले गए थे। नन्हें लाल की पीटकर हत्या कर दी। उसके शव को छत से नीचे फेंक दिया। इस मामले में रामवीर ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी सहावर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल कर दिया। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए परीक्षण कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह यदुवंशी एवं वादी पक्ष की ओर से पूर्व शासकीय एड. रमेश चंद्र गोला ने अधिकतम सजा की मांग की। दोषी सियाराम एवं नन्हें पुत्रगण कैलाश को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बबलू पुत्र दिवारी लाल को मामले में दोषमुक्त कर दिया।