फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra: दहेज हत्या में सास-ससुर को आजीवन कारावास, तेल डालकर की थी पुत्रवधु की हत्या

Thu, 25 Jan 2024 10:00 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

पुत्रवधु को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान  सास-ससुर को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
 
विज्ञापन
court new - फोटो : istock
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा में अपर जिला जज परवेज अख्तर ने सिकंदरा के दहेज हत्या के मामले में मृतका संगीता के ससुर वीरेंद्र गौतम और सास हेमलता उर्फ ओमलता गौतम को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 42 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


मामले में 1 नवंबर 2017 को थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। वादी अरुण गौतम ने तहरीर में लिखा कि दो बहनों संगीता और यति गौतम की शादी शिवपुरी कालोनी निवासी प्रदीप उर्फ नीरज एवं हृदेश गौतम से की थी। उसे दहेज के लिए उत्पीड़न करते थे। मुकदमा कोर्ट में चल रहा था। मुकदमे को वापस लेने के लिए ससुरालीजन दबाव डाल रहे थे। संगीता और यति शिवपुरी में अकेले रह रही थीं।

1 नवंबर 2017 को बहन यति ने फोन किया। बताया कि ससुराली घर में घुस आए हैं। पिटाई कर रहे हैं। संगीता को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका संगीता के पति-देवर और देवरानी के नाम विवेचना में निकाल दिए। सास और ससुर के खिलाफ दहेज हत्या में आरोपपत्र दाखिल किया। एडीजीसी मधु शर्मा ने वादी, मृतका की छोटी बहन यति गौतम सहित 10 गवाह पेश किए। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें