आगरा में अपर जिला जज शकील उर रहमान खान ने गुरुवार को थाना शमसाबाद के हत्या के मामले में चार भाइयों सहित पांच को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने पांचों दोषियों पर 112500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड राशि में से आधी धनराशि मृतक नवाब सिंह के वारिसान को अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं।
घटना 24 अप्रैल 2007 की है। जारौली, शमसाबाद निवासी नूर मोहम्मद और हैदर अली ने गांव के नवाब सिंह से पांच लाख रुपये के आलू खरीदे थे। 15 दिन बाद रुपये देने का वादा किया। मगर, ऐसा नहीं किया।