इन लोगों को हुई सजा
वृंदावन कोतवाली पुलिस ने निरंजन बघेल निवासी ग्राम छरौरा वृंदावन, दिनेश निवासी ग्राम तेहरा वृंदावन, हुकम सिंह उर्फ बलवीर ठाकुर निवासी नौगांव छाता, फूल सिंह उर्फ फूली निवासी औरंगाबाद को फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। केस की सुनवाई एडीजे सप्तम संजय चौधरी की अदालत में हुई।
एडीजीसी मुकेश गोस्वामी ने बताया कि अदालत ने निरंजन बघेल, दिनेश, हुकम सिंह उर्फ बलवीर व फूल सिंह को बालो की फिरौती के लिए अपहरण कर धौलपुर में हत्या करने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी अभियुक्त जमानत पर थे। अदालत के निर्णय के बाद अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया।