फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Agra News: डीएपी की कालाबाजारी पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित

Sat, 26 Oct 2024 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। डीएपी को लेकर प्रशासन बेहद सख्ती बरत रहा है। कहीं से भी कालाबाजारी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। शनिवार को डीएपी की कालाबाजारी की जानकारी होने पर दो उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने निलंबन आदेश जारी कर विक्रेताओं से 7 दिन में जवाब मांगा है।
विज्ञापन

गांव दन्नाहार निवासी किसान रघुनाथ ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को फोन कर शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि महाराज सिंह खाद भंडार मैनपुरी द्वारा डीएपी की अधिक कीमत वसूल की जा रही है। डीएम ने मामले में कार्रवाई के आदेश जिला कृषि अधिकारी को दिए थे। आदेश पर जिला कृषि अधिकारी ने तत्काल विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करते हुए 7 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही शिकायकर्ता को भी पत्र भेजकर तीन दिन में साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए कहा है।
वहीं दूसरा लाइसेंस पूनम खाद भंडार करहल का निलंबित किया गया है। यहां कृषि विभाग के वरिष्ठ प्रावधिक सहायक गौरव शाक्य ने शनिवार को निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जानकारी हुई कि विक्रेता द्वारा डीएपी का स्टॉक मूल परिसर में न रखकर कनकपुर, किशनी रोड करहल पर किया गया है। यहां से रात में डीएपी की कालाबाजारी की जाती है। इसकी रिपोर्ट उन्होंने जिला कृषि अधिकारी को भेजी थी। रिपोर्ट के आधार पर जिला कृषि अधिकारी ने विक्रेता का लाइसेंस निलंबित करते हुए जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
विज्ञापन


किसानों को ऊंचे दामों पर बेची डीएपी तो होगी कार्रवाई
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि डीएपी को लेकर शासन और प्रशासन बेहतर सख्त है। अगर कहीं भी कोई विक्रेता निर्धारित से अधिक कीमत पर डीएपी की बिक्री करता है तो उसका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा। इतना ही नहीं जांच में आरोप साबित होने पर एफआईआर भी दर्ज कराए जाने का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें