हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पांच पदों के लिए होने वाले आरक्षण को गाइड लाइन जारी कर दी है। अब नई गाइड लाइन के तहत 26 मार्च को आरक्षण की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने भी नए सिरे से आरक्षण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं।
पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर आरक्षण होना है। कोर्ट के आदेश के बाद शासन से आरक्षण के लिए कार्यक्रम का निर्धारण कर दिया है। आरक्षण की पूरी प्रक्रिया के लिए पहले से समय को घटा दिया गया है। अब 15 दिन के स्थान पर 9 दिन में ही पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है।
नए कार्यक्रम में आरक्षण के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए दो दिन का समय निर्धारित किया गया है। 19 मार्च तक प्रस्ताव तैयार होना है, इसलिए विभाग ने गाइडलाइन आते ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। शासन से इन पदों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही निर्धारित संख्या में ही आरक्षण का निर्धारण किया जाना है।