कासगंज। जिला कृषि अधिकारी ने खाद वितरण में मनमानी करने पर एक विक्रेता का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। जबकि एक विक्रेता के लाइसेंस को निलंबित किया गया है। वहीं तीन विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्रा ने बताया कि किसान खाद बीज भंडार न्योली के पास यूरिया उपलब्ध होने के बाद भी नहीं किया। दुकान को बंद करके चले गए। इसके चलते उनका लाइसेस निरस्त किया गया है। दुर्गा बीज भंडारअमापुर रोड सिढ़पुरा द्वारा वितरण में अनियमितता बरतने पर लाइसेंस निलंबित किया गया है।साथ ही तीन उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उर्वरक वितरण की नियमित एवं गहन समीक्षा की जा रही है। यूरिया उपलब्ध होने के पश्चात भी यदि किसानों को निर्धारित दर पर नियमानुसार उर्वरक का वितरण नहीं किया जाता है तो विक्रेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और उपलब्ध स्टॉक को सीज करते हुई विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। किसानों को बिना टैगिंग के खाद दी जाए। जिले में खाद की कमी नहीं है।यूरिया 4946.700 मीट्रिक टन, डीएपी 3830.625 मीट्रिकटन, एनपीके.2303.170 मीट्रिकटन, एमओपी 357.65 मीट्रिकटन, एसएसपी 518.550 मीट्रिकटन स्टाॅक में मौजूद है।