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एंबुलेंस संचालकों के लिए डीएम ने निर्धारित की संशोधित दरें

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कासगंज। एंबुलेंस संचालकों अब कोरोना मरीजों के तीमारदारों से मनचाहे किराए की वसूली नहीं कर सकते। इसके लिए एंबूलेंस की श्रेणीवार डीएम ने संशोधित दरें निर्धारित कर दी हैं। जिससे अब एंबुलेंस संचालक मनमाना किराया नहीं वसूल सकेंगे।
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जिलाधिकारी सीपी सिंह ने इस संबंध में महामारी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित दरों का निर्धारण किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस मारुति ओमनी, ईको का किराया 800 रुपये प्रति 10 किलोमीटर तक तथा 75 किलोमीटर की दूरी तक 30 रुपये प्रति किलोमीटर और 75 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 25 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है। अन्य ऑक्सीजन रहित एंबुलेंसों का किराया 10 किलोमीटर तक 1000 रुपये व 75 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रतिकिलोमीटर और 75 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 35 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित किया है।
इसी प्रकार ऑक्सीजन युक्त मारुति, ओमनी, ईको एंबुलेंस का किराया 10 किलोमीटर तक 1200 रुपये, 75 किलोमीटर तक 40 रुपये प्रतिकिलोमीटर और 75 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 35 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया है। ऑक्सीजन युक्त अन्य एंबूलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक 1500 रुपये एवं 75 किलोमीटर तक 50 रुपये प्रति किलोमीटर एवं 75 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 40 रुपये प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित किया है।
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वेंटीलेटर सपोर्ट एंबूलेंस का किराया 10 किलोमीटर दूरी तक 2000 रुपये, 75 किलोमीटर तक 100 रुपये प्रति किलोमीटर एवं 75 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 80 रुपये प्रति किलोमीटर दर निर्धारित की है। कोविड अस्पताल से वापस आने का कोई किराया देय नहीं होगा। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी राजेश राजपूत को नामित किया है। शिकायतों का अनुश्रवण अपर जिलाधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
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इनसे की जा सकती है शिकायत
पुलिस हेल्पलाइन- 112
पुलिस कंट्रोल रूम- 9454417386
कोविड कमांड कंट्रोल- 8791292672
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