ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देशों पर जिला मजिस्ट्रेट हर्षिता माथुर के निर्देश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार श्रीवास्तव ने जिले में धारा 144 की निषेधाज्ञा लागू की है। इस निषेधाज्ञा में कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के निर्देश जारी किए हैं। अब जिले में गैर प्रांत से आने वाले व्यक्तियों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर कोविड निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। सोरोंजी में बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी टेस्ट रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।
बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जन सामान्य के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के दृष्टिगत 22 जनवरी 2022 तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति या संगठन बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के धरना-प्रदर्शन जनसभा व अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी की गाइडलाइन का पालन करना होगा। लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और मास्क लगाएं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना या मदिरा पान करना निषेध होगा।
दुकानों पर कोरोना नियम अनिवार्य
दुकानों पर खरीदारी के समय दो गज की दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और गर्भवती स्त्रियां व 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चें घरों में ही रहें। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर महामारी अधिनियम में कार्रवाई होगी। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लाइसेंसी शस्त्र को सार्वजनिक रूप से लेकर नहीं चल सकेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई होगी।
ये भी पढ़ें...
याद रहेंगे पृथ्वी: पिता के जन्मदिन पर आने का बनाया था प्लान, चार बहनों के इकलौते भाई थे शहीद विंग कमांडर
हेलीकॉप्टर हादसा: बेटे ने आंख का इलाज कराने का किया था वादा, रह गया अधूरा, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के निधन से मां हैं बदहवास