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जवाहर नवोदय की छात्रा की मौत का मामला: तत्कालीन प्रधानाचार्या की जमानत पर सुनवाई टली

Wed, 22 Dec 2021 05:43 PM IST
Abhishek Saxena संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी

सार

मैनपुरी के भोगांव जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास में 16 सितंबर 2019 को एक छात्रा का शव फंदे से लटका मिला था। तत्कालीन प्रधानाचार्य सहित चार लोगों के खिलाफ घटना के समय रिपोर्ट दर्ज हुई थी। दो साल बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वे जेल में हैं। 
 
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जवाहर नवोदय विद्यालय भोगांव, मैनपुरी। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जवाहर नवोदय विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्या सुषमा सागर की जमानत पर 23 दिसंबर को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में सुनवाई होगी। बुधवार को जमानत की सुनवाई पर अपना पक्ष रखने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) और अभियोजन पक्ष ने अदालत से समय मांगा है। 

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तत्कालीन प्रधानाचार्या सुषमा सागर को जेल भेज चुकी है एसआईटी
जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्रा की कथित हत्या और दुष्कर्म के मामले में एसआईटी टीम विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाचार्या सुषमा सागर को जेल भेज चुकी है। तत्कालीन प्रधानाचार्या ने जमानत पाने के लिए अपने अधिवक्ता पवन मिश्रा और संदीप त्रिपाठी के माध्यम से न्यायालय में आवेदन किया है। बुधवार को जमानत पर सुनवाई होनी थी। एसआईटी की ओर से एडीजीसी अनूप यादव ने जमानत की सुनवाई के समय अभियोजन का पक्ष रखने के लिए समय मांगा। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने सुनवाई करते हुए 23 दिसंबर की तारीख जमानत की सुनवाई करने के लिए तय कर दी है। एडीजीसी अनूप यादव ने बताया तत्कालीन प्रधानाचार्या की जमानत का विरोध करने के लिए अभियेजन पक्ष साक्ष्य और प्रमाण एकत्रित कर रहा है। इनको जमानत की सुनवाई के समय तत्कालीन प्रधानाचार्या के खिलाफ अदालत में पेश किया जाएगा।
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