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बंदियों के अधिकार जेल में भी रहते सुरक्षित

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मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शनिवार को जेल में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने बंदियों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी देकर कहा बंदियों के मौलिक अधिकार जेल में भी सुरक्षित हैं। उनका किसी कीमत पर हनन नहीं किया जा सकता है।
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जेल में लगाए गए विधिक साक्षरता शिविर में प्राधिकरण सचिव सिविल जज अमित मिश्रा ने कहा संविधान में हर इंसान के मौलिक अधिकार हैं। किसी अपराध में जेल जाने से मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं। मौलिक अधिकार और मानवाधिकारों का हनन करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। जेल अधिकारियों को बंदियों के मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
बंदियों की समस्याओं का जेल मैनुअल के अनुसार निराकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कोर्ट में चल रहे मुकदमों में अगर किसी बंदी को कोई समस्या है तो जेल प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकता है। प्राधिकरण सचिव ने बंदियों की समस्यायें भी सुनीं। इस मौकेे पर जेलर जेपी दुबे, उप जेलर मनोज कुमार शुक्ला, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी देवेंद्र सिंह, प्रेमचंद्र मौजूद रहे।
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