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Agra News: नॉमिनी को बीमा कंपनी अदा करेगी 2.25 लाख रुपये

Fri, 07 Feb 2025 10:43 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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सांकेतिक
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मैनपुरी। बीमा कंपनी द्वारा बीमा की धनराशि का भुगतान न किए जाने पर जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को 2.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह धनराशि 45 दिन के अंदर अदा करनी होगी।
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शहर की यादव मार्केट के रहने वाले भगवान स्वरूप गुप्ता ने 31 जुलाई 2020 को एक बीमा कराया था। भगवान स्वरूप की शादी नहीं हुई थी। बीमा में नॉमिनी के रूप में उन्होंने अपने भाई दिनेश चंद्र गुप्ता को नामित किया था। भगवान स्वरूप ने बीमा की वार्षिक किस्त 29532 रुपए जमा कर दी थी।
26 मई 2021 को भगवान स्वरूप गुप्ता की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात बीमा कंपनी ने नॉमिनी के खाते में 5.40 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। जबकि बीमा की धनराशि पर 7.50 लाख का भुगतान करने का आश्वासन दिया गया था। दिनेश चंद्र गुप्ता ने बकाया भुगतान के लिए कई बार आवेदन किया। मगर, बीमा कंपनी ने भुगतान नहीं किया। दिनेश चंद्र ने उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में मुकदमा दायर किया।
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उन्होंने आयोग में प्रमाण भी पेश किए। आयोग के अध्यक्ष शशि भूषण पांडे तथा सदस्य नंद कुमार ने सुनवाई की। साक्ष्यों के आधार पर बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के अंदर 2.10 लाख रुपया दिनेश चंद्र को अदा करें। इस धनराशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए। साथ ही पीड़ित को 10 हजार रुपये मानसिक संताप और 5 हजार रुपये वाद व्यय के भी 45 दिन में अदा करे।
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