फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आगराः मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए जरूरी खबर, चूके तो पड़ेगा पछताना

Tue, 19 Dec 2017 07:44 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
विज्ञापन
मेडिकल स्टोर
विज्ञापन
दवा बेच रहे हैं, साथ में प्रोटीन पाउडर, दूध के पैकेट जैसे अन्य प्रोडक्ट भी हैं। ऐसे में अगर फूड लाइसेंस नहीं है तो मुकदमा दर्ज हो सकता है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने लाइसेंस लेने के लिए दवा संगठनों को नोटिस भेजा है। 
विज्ञापन


दूध के पैकेट, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन कैप्सूल या फिर जिन प्रोडक्ट पर भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की मुहर दर्ज है, इनको बेचने के लिए एफएसडीए से फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। जबकि 90 फीसदी दवा विक्रेता बिना इस लाइसेंस के ही दवाएं बेच रहे हैं।

दरअसल, जिले में लगभग 3500 फुटकर मेडिकल स्टोर हैं। 800 के करीब थोक दवा के प्रतिष्ठान हैं। इनको कई बार विभाग ने लाइसेंस लेने के लिए मौके दिए, इसके बावजूद भी लाइसेंस लेने को तरजीह नहीं दी। अब विभाग इनके खिलाफ जांच शुरू कर रहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला अभिहित अधिकारी डा. श्वेता सैनी ने बताया कि दवा विक्रेताओं को फूड लाइसेंस भी जरूरी है। दो के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया है। 

जांच के लिए अभियान शुरू कर दिया है। आगरा मेडिकल ट्रैडर्स एसोसिएशन महासचिव पुनीत कालरा ने बताया कि हमने अपने संगठन के सभी सदस्यों को फूड प्रोडक्ट बेचने पर लाइसेंस के लिए कहा है। 
 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें