फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अमर उजाला अभियान: नोटिस से आगे नहीं बढ़ रही नगर निगम की कार्रवाई, होर्डिंग जस के तस

Sat, 06 Dec 2025 09:43 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने पर निर्धारित टैक्स देना होता है। चूंकि निगम के पास इन अवैध होर्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इनसे होने वाले नुकसान का भी आंकलन निगम नहीं करता।
विज्ञापन
नगर निगम आगरा
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

आगरा में सार्वजनिक स्थानों और चौराहों पर अवैध रूप से होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम नोटिस से आगे की कार्रवाई नहीं कर पा रहा। सूरसदन तिराहे से लेकर कचहरी, संजय प्लेस, यमुनापार, फतेहाबाद रोड तक चौराहों-तिराहों को होर्डिंग से पाटकर विज्ञापन एजेंसियां लाखों का मुनाफा कमा रही हैं। इसके बावजूद निगम न तो इन एजेंसियों पर कार्रवाई कर जुर्माना वसूल रहा, न ही होर्डिंग हटाए जा रहे हैं।
विज्ञापन


नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग लगाने पर निर्धारित टैक्स देना होता है। चूंकि निगम के पास इन अवैध होर्डिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए इनसे होने वाले नुकसान का भी आंकलन निगम नहीं करता। एक अनुमान के मुताबिक निगम को हर साल करीब दो करोड़ रुपये का नुकसान इन अवैध होर्डिंग की वजह से उठाना पड़ रहा है। नगर निगम समय-समय पर एजेंसियों को नोटिस देकर अपनी खानापूर्ति कर लेता है।

नगर आयुक्त ने दी थी कार्रवाई की चेतावनी
पिछले हफ्ते नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम ने कार्रवाई के लिए टीमें भी गठित करने का एलान किया। हालांकि विशेष पुनरीक्षण के चलते एक भी टीम ने कहीं भी कार्रवाई नहीं की है।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें