आगरा। नगर निगम प्रशासन ने मनु विहार कॉलोनी फेज-2 मारुति स्टेट में संचालित पशु बाड़े को सात दिन के भीतर शहर से बाहर शिफ्ट करने के आदेश जारी किए हैं। निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समयावधि में आदेश का पालन न करने पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सदर निवासी अजय दादलानी ने ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर दाताराम और कुंवरसेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया था कि दोनों कॉलोनी के अंदर अवैध रूप से भैंस और गाय के बाड़े संचालित कर रहे हैं। इस वजह से आसपास के निवासियों को दुर्गंध, गंदगी और मच्छरों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
बाड़े से निकलने वाला गोबर और अपशिष्ट नालियों में बहाया जा रहा है। जांच में आरोप सही मिलने पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अजय कुमार सिंह ने बाड़ा संचालकों को नोटिस जारी किया है। डॉ. सिंह ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में पशु बाड़ों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर संचालक ने हफ्तेभर के भीतर बाड़ा नहीं शिफ्ट किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।