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Agra News: पत्नी के आत्महत्या करने पर पति को सात साल की सजा

Mon, 01 Apr 2024 02:55 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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पत्नी के आत्महत्या करने पर पति को सात साल की सजा
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मैनपुरी। थाना कुरावली के गांव कुंवरपुर में 20 साल पहले पत्नी द्वारा आत्महत्या करने पर पति को स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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कुंवरपुर केे रहने वाले शकील उर्फ पप्पू की शादी 1999 में शाहीन बेगम के साथ हुई थी। शादी के बाद उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। पति के उत्पीडऩ से तंग आकर शाहीन ने पांच नवंबर 2004 को आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शकील के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में चार्जशीट भेज दी। गवाही के आधार पर शकील को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने को दोषी पाया गया। एडीजीसी राकेश गुप्ता की दलीलों के आधार पर स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने सात साल की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसको सजा सुनाने के बाद जेल भेजा गया है। संवाद
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