मैनपुरी। थाना कुरावली के गहियरपुर में पांच साल पहले महिला को जिंदा जलाने वाले पति को स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश ने दोषी पाया है। पत्नी की जलाकर हत्या करने के मामले में पति को सजा सुनाने के लिए नौ अगस्त की तारीख तय की गई है।
थाना भोगांव के नगला शीश महावतपुर की रहने वाली ज्योती की शादी 16 नवंबर 2018 को राघवेंद्र उर्फ रवि निवासी गहियरपुर थाना कुरावली के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज में बाइक और रुपयों की मांग को लेकर 28 जनवरी 2019 को रवि ने ज्योती को जला दिया। उपचार के दौरान सैफई अस्पताल में ज्योती की 31 जनवरी को मौत हो गई। ज्योती के चाचा सरजू ने पति रवि के खिलाफ ज्योती को जिंदा जलाने की रिपोर्ट थाना कुरावली में दर्ज करा दी।
पुलिस ने जांच करके रवि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट जयप्रकाश की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने पति रवि केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर रवि को अपनी पत्नी ज्योती की जिंदा जलाकर हत्या करने का दोषी पाया गया। सजा सुनाने के लिए नौ अगस्त की तारीख तय कर दी है।