आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के मामले में दंपती को दोषी पाते हुए उम्रकैद के साथ 1.12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। उक्त मामले में एक बाल अपचारी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में प्रेषित कर दी गई।
थाना जैतपुर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पिनाहट थाना क्षेत्र के गांव गजाधर निवासी रूमा देवी ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उनके पति हलवाई का काम करते थे। 28 अप्रैल 2022 को वह थाना जैतपुर के गांव वैदपुरा में ओमप्रकाश के घर काम करने गए थे। शाम 7 बजे अपनी बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकले थे। इसके बाद लौटकर नहीं आए। मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो वह भी बंद आ रहा था।