फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

होम्योपैथिक अधिकारी से वूसले जाएंगे साढ़े पांच लाख रुपये, जानिये क्या है पूरा मामला

Wed, 09 Sep 2020 12:07 AM IST
Abhishek Saxena न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा

सार

डीएम ने होम्योपैथिक अधिकारी के नाम डीएम मथुरा को भेजा 5.49 लाख रुपये किराया वसूली का नोटिस
 
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

पांच साल से मथुरा में तैनात होम्योपैथिक अधिकारी एमपी सिंह को आगरा में आफीसर्स हॉस्टल स्थित दो आवास एस-3 और एस-4 में रहना भारी पड़ गया। डीएम प्रभु एन सिंह ने पांच साल का किराया वसूल करने के लिए डीएम मथुरा को 5.49 लाख रुपये का नोटिस भेजा है।
विज्ञापन


आगरा में 2012 में तैनाती के दौरान तत्कालीन होम्योपैथिक अधिकारी को आफीसर्स हॉस्टल में सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। 2015 में इनका तबादला आगरा से मथुरा हो गया। लेकिन उन्होंने आवास खाली नहीं किया। तैनाती अन्य जनपद में होने के बावजूद अवैध रूप से सरकारी बंगले में एक अगस्त, 2015 से 31 जुलाई, 2020 तक रहने पर डीएम ने 5.49 लाख रुपये का किराया वसूली के लिए नोटिस डीएम को मथुरा को भेजा है।

डीएम मथुरा सर्वज्ञराम मिश्र ने इस संबंध में अवैध अध्यासन अवधि की राशि 5.49 लाख रुपये राजकोष में जमा करने के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा को आदेश दिए। होम्योपैथिक अधिकारी के देयकों में से उतनी राशि वसूल कर चालान की एक प्रति डीएम आगरा को भेजने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें