सीबीआई ने उदय स्वरूप को आरोपी बनाया, लेकिन संधू को क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने कहा था कि यह मामला रेप का विरोध किए जाने पर हत्या का है। सीबीआई ने कहा कि रेप के बाद छात्रा की हत्या की गई।
हाईकोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश यह दिया है कि यशवीर सिंह संधू पर भी केस चलेगा। संधू को सीबीआई ने क्लीन चिट दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे आरोपी माना था। इस कारण से स्थानीय कोर्ट ने उस पर केस चलाने के लिए कहा था। कोर्ट ने इसे सही माना।
गैंगरेप पर 14 सितंबर को होगी बहस
इस मामले में एक और मोड़ यह आया है कि पीड़ित पक्ष ने केस गैंगरेप का बताया है। सीबीआई ने रेप और हत्या का मामला बताया था। अब गैंगरेप पर बहस के लिए कोर्ट ने 14 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है।