मथुरा: आरोपी रऊफ शरीफ को ले जाती पुलिस
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मथुरा की अपर जिला एवं सत्र अदालत (प्रथम) ने बुधवार को देशद्रोह, विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में केरल के अर्नाकुलम जेल से बी-वारंट पर लाए गए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के राष्ट्रीय महासचिव रऊफ शरीफ को पांच दिन पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि अक्तूबर, 2020 में यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार सीएफआई के चार सदस्यों के साथी के रऊफ शरीफ को एसटीएफ (विशेष कार्यबल) की अपील पर 18 फरवरी से 23 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
एसटीएफ के अधिकारी मुख्य आरोपी रऊफ शरीफ से इस मामले में पूछताछ करेंगे। उनका मानना है कि हाथरस में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद शरीफ के साथी उसकी बनाई हुई योजना के अनुसार वहां सांप्रदायिक द्वेष फैलाकर दंगा भड़काना चाहते थे। लेकिन खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उन्हें मांट टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया था।
एसटीएफ के उपाधीक्षक ने अदालत को बताया कि रऊप शरीफ द्वारा इस प्रकार के कामों के लिए विदेश से धन प्राप्त करने और इन लोगों के बैंक खातों में करीब डेढ़ करोड़ रुपये जमा करने के पुष्ता सुबूत उनको हाथ लगे हैं। जिसके लिए उससे आगे की पूछताछ किया जाना जरूरी है।