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Hathras Case: सीएफआई के सदस्यों से पूछताछ को ईडी ने डाला डेरा, कोर्ट से मांगी अनुमति

Tue, 13 Oct 2020 01:29 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

  • सीजेएम कोर्ट में अनुमति के लिए किया आवेदन, आज लिया जा सकता है निर्णय
  • विदेशी फंडिंग से दंगा भड़काने की साजिश के आरोप में मथुरा की अस्थायी जेल में बंद हैं सीएफआई के चार सदस्य  
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सीजेएम कोर्ट के बाहर ईडी टीम - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हाथरस में ही नहीं देश के अन्य हिस्सों में भी दंगा भड़काने के लिए विदेशों से सीएफआई (कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया) को मिलने वाली धनराशि के खुलासे की जांच के लिए ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की टीम ने सोमवार को मथुरा में डेरा डाल दिया है। अस्थाई जेल में बंद सीएफआई के चार सदस्यों से पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने सीजेएम कोर्ट में आवेदन किया, जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। अब इस पर मंगलवार को निर्णय दिए जाने की उम्मीद है।  

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पांच अक्तूबर को स्विफ्ट कार में हाथरस जा रहे चार संदिग्ध युवकों को यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल पर पकड़ा गया था। पकड़े गए युवकों में अतीकुर्रहमान निवासी नगला रतनपुरी मुजफ्फरनगर, आलम निवासी घेरफतेर खान कोतवाली रामपुर, सिद्दीक निवासी चरौर मलप्पुरम केरल, मसूद निवासी जरवल रोड बहराइच शामिल हैं। पुलिस ने उनके स्मार्टफोन और लैपटॉप कब्जे में लिए थे। 


राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल

जांच करने पर पता चला कि पकड़े गए युवक सीएफआई के सदस्य हैं और विदेशों से फंडिंग कर देश में दंगा फैलाने की साजिश रच रहे हैं। वे हाथरस भी इसी उद्देश्य से जा रहे थे। इन सबूतों के मिलने के बाद पुलिस ने अगली कड़ी के रूप में उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेज दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस के माध्यम से ईडी को मिली। 

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डिप्टी डायरेक्टर विनय कुमार के नेतृत्व में आई दस लोगों की टीम सोमवार को सुबह 11 बजे सीजेएम न्यायालय पहुंच गई। सीजेएम अंजू राजपूत की अदालत में संदिग्धों से पूछताछ की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। इसकी जानकारी देते हुए न्यायालय के सहायक अभियोजन अधिकारी जलज कुमार ने बताया कि प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। 

अधूरी तैयारी से आए ईडी के अधिकारी

सीएफआई सदस्यों से पूछताछ की अनुमति लेने न्यायालय पहुंचे ईडी के अधिकारी पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिखा सके। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने मथुरा पुलिस के अधिकारियों तथा अपने उच्चाधिकारियों से भी बातचीत की थी। लेकिन वह न्यायालय को संतुष्ट करने में असफल रहे। अब ईडी द्वारा साक्ष्यों को मंगलवार को दिखाया जाएगा। इसके बाद ही न्यायालय इस पर निर्णय लेगा।
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