मास्क के लिए थानेदार जिम्मेदार
सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। शासन के मुताबिक मास्क के नियम का पालन कराने के लिए थानेदार जिम्मेदार होंगे। बिना मास्क पहली बार में एक हजार, दूसरी बार में 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
दवाई, दूध-सब्जी पर नहीं रोक
59 घंटे के कर्फ्यू में दवा स्टोर, दूध, सब्जी व अन्य आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। एसी, फ्रिज, टेलीकॉम व अन्य आकस्मिक सेवा से जुड़े तकनीकी कर्मियों व मिस्त्री आ-जा सकेंगे।
यह रहेंगे प्रतिबंध
- सभी कार्यालय, बाजार व दुकानें 59 घंटे तक बंद रहेंगी।
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।
- बिना मास्क मिलने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
- शुक्रवार रात 8 से सोमवार सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू।
- धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक है।
- पुलिस व प्रशासनिक अफसर चौराहों पर निरीक्षण करेंगे।