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UP: रिहायशी इलाकों में आसानी से बना सकेंगे गेस्ट हाउस और होटल, रास्तों के लिए बदले नियम; ये हैं शर्तें...

Thu, 06 Mar 2025 10:04 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

 आवासीय व गैर आवासीय क्षेत्र में होटल खोलने के लिए एडीए ने मानक तय कर दिए हैं। अब अब नौ मीटर चौड़ी सड़क पर होटल खोल सकेंगे।
 
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hotel demo - फोटो : freepik
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विस्तार
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अगर आप रिहायशी इलाके में होटल खोलना चाहते हैं तो सड़क की चौड़ाई कम से कम नौ मीटर होनी चाहिए। नौ मीटर चौड़ी सड़क पर 20 कमरों के होटल का नक्शा पास हो सकेगा। 20 कमरों से अधिक बनाने पर सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए।
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भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में संशोधन हो गया है। संशोधित उपविधि को आगरा विकास प्राधिकरण ने लागू किया है। ऐसे में होटल सहित अन्य भवन निर्माण के मानक बदल गए हैं। होटल निर्माण के अध्याय 5 में संशोधन हुए हैं। संशोधित प्रस्ताव को एडीए बोर्ड की 147वीं बैठक में सहमति मिल गई है। 

अब आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों तक का होटल 9 मीटर चौड़ी सड़क पर बनाया जा सकेगा। 20 कमरों से अधिक होने पर सड़क की चौड़ाई 12 मीटर होनी अनिवार्य है। गैर आवासीय क्षेत्र में सभी प्रकार के होटल के लिए मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर है। होटल निर्माण के लिए पूर्व की शर्तें यथावत रहेंगी। अग्निशमन सहित सभी विभागों से एनओसी लेनी होगी। मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा। इसके साथ ही नई उपविधि में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए भूखंड के मानकों में बदलाव किया गया है।
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