-डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देते टैक्सेशसन बार एसोसिएशन के पदाधिकारी।
मैनपुरी। टैैक्सेशन बार एसोसिएशन मैनपुरी ने सोमवार को डिप्टी कमिश्नर मैनपुरी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की तिथि और आगे बढ़ाई जाए।
प्रमुख सचिव जीएसटी विभाग उप्र द्वारा सात फरवरी को जारी किए गए आदेश पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इसे वापस लेते हुए समय और आगे बढ़ाया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि सात फरवरी को जो मौखिक निर्देश का परिपत्र जारी किया गया, उसमें वर्ष 2020-21 के जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 73 के आदेशों की नियत अंतिम तारीख 28 फरवरी के स्थान पर 10 फरवरी की गई है। मात्र चार दिन में किस प्रकार से इसका पालन हो सकता है। इसमें दो दिन का अवकाश भी है।
एसोसिएशन ने इस आदेश को तुगलकी बताया। पदाधिकारियों ने कहा कि यह आदेश विधिक रूप से प्रमुख सचिव के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जीएसटी के अधिनियम के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी हस्तक्षेप करके कानून में संशोधन किए जाने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यह कृत्य विधायिका के कार्यक्षेत्र पर अतिक्रमण है।
इस दबाव एवं जल्दबाजी के कारण करदाताओं नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों का संज्ञान लिए बिना ही धारा 73 के वाद निस्तारित कर दिए जाएंगे। यह प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांत अन्य पक्ष को भी सुना जाए का घोर उल्लंघन होगा। मांग की गई कि विवादित आदेश की तत्काल समीक्षा कर वापसी की जाए। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक समय सीमा का पालन किया जाए।
ज्ञापन देने वालों में राजीव कुमार कुलश्रेष्ठ, अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, सचिव पवन मिश्रा, सूर्यकांत मिश्रा, अखिलेश गुप्ता, विकास नंदन कुलश्रेष्ठ मौजूद रहे।