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GST 2.0: जीएसटी की नई दर लागू...फिर भी पुरानी कीमतों पर मिल रहा सामान, ये बोले उपभोक्ता

Thu, 25 Sep 2025 09:43 AM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा

सार

जीएसटी की नई दर 22 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। इसके बाद भी ग्राहकों को पुराने रेट में ही सामान खरीदना पड़ रहा है। इससे ग्राहक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। 
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विस्तार
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जीएसटी की नई दर 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। विभागीय अधिकारियों के निर्देश के बावजूद कई विक्रेता सामान पर नई कीमत का टैग नहीं लगा रहे हैं। इससे ग्राहकों को घटी दर का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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जीएसटी की नई दर लागू होने पर जीवनरक्षक दवाएं और पनीर समेत विभिन्न खाद्य सामग्री पर टैक्स शून्य कर दिया है। कई दुकानदारों ने इनकी कीमत पर कोई अंतर नहीं किया है। ग्राहकों को टैक्स छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैकेटों पर नई कीमत का टैग नहीं लगाया है। लोगों को पुरानी कीमतों पर ही दवाएं समेत सामान मिल रहा है।

एसजीएसटी कमिश्नर ग्रेड-1 पंकज गांधी ने बताया कि 22 से पहले की सामान पर जो कीमत थी, इसके बाद जीएसटी में छूट मिलने के बाद पैकेट पर नई कीमत का टैग लगाना है। इसके लिए बाजारों में जाकर विक्रेताओं को जागरूक कर रहे हैं।
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सामान पर जीएसटी की छूट का नहीं मिला लाभ
बल्केश्वर निवाली मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पनीर के अलावा घर के लिए अन्य खाद्य सामग्री खरीदकर लाया, पुरानी कीमतों पर ही इसे खरीदना पड़ा। जीएसटी की नई दर से कीमत कम होने के बारे में दुकानदार से कहा भी लेकिन लाभ नहीं दिया।


नई कीमत का टैग नहीं लगने से नहीं मिल रहा लाभ
यमुनापार निवासी धर्मेंद्र राजपूत ने बताया कि जीवनरक्षक दवाओं और खाने-पीने की सामग्री पर पुरानी ही कीमत ली जा रही हैं। पैकेट पर जीएसटी कम होने पर नई कीमत का टैग भी नहीं लगा है। इससे कितने दाम कम हुए हैं पता ही नहीं चल पा रही है।
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