मैनपुरी। ग्राम पंचायतों में धनराशि के दुरुपयोग की शिकायतों पर नियम पूरे करने के बाद ही जांच शुरू होगी। जांच को तीन प्रतियों में शपथ पत्र देना होगा। बीते एक साल में लगभग 96 ग्राम पंचायतों में फर्जीवाड़े की शिकायत की गईं। इनमें ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। अब तक शपथ पत्र देने के बाद ही जांच कर कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन अब एक्ट ल्के अनुसार तीन प्रतियों में शिकायकर्ता को शपथ पत्र देना होगा।
इसके बाद भी ग्राम पंचायत की जांच शुरू हो गई। वहीं पूर्व में ऐसे मामले, जिनमें एक शपथ पत्र के आधार पर जांच के आदेश दिए गए थे और अब तक रिपोर्ट नहीं आई है उनमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। लगभग 12 ग्राम पंचायतों में जांच के बाद भी इस नियम के चलते कार्रवाई नहीं हो सकेगी। इसके लिए दोबारा शिकायकर्ता को हर हाल में तीन प्रतियों का शपथ पत्र प्रस्तुत करना ही होगा।
अगर किसी भी ग्राम पंचायत में धनराशि के गबन की शिकायत है तो शपथ पत्र पर तीन प्रतियों में नियमानुसार शरिकायत करें। इसके बाद ही जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
स्वामीदीन, डीपीआरओ।