गुजरात के सूरत में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन भी जागा है। जिले के सभी कोचिंग सेंटरों पर अग्निशमन यंत्र आवश्यक कर दिए हैं। वहीं छह बजे के बाद छात्राओं की कोचिंग संचालन पर तथा आठ बजे के बाद छात्रों के कोचिंग संचालन पर रोक लगाई गई है।
डीआईओएस सर्वेश कुमार ने जिले के सभी कोचिंग संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि सभी कोचिंग सेंटर पर अग्निशमन यंत्र होना आवश्यक है। कोचिंग सेंटर सकरी गलियों में न संचालित किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बिना पंजीकरण के कोई भी कोचिंग न संचालित की जाए।
छात्राओं के लिए कोचिंग का संचालन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही किया जाए और बालक वर्ग के लिए सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक कोचिंग का संचालन हो वो भी विद्यालय समय छोड़कर।