गाजीपुर में दहेज के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद भी गैर हाजिर चल रहे साक्षी क्षेत्राधिकारी सदर उदयराज सिंह का वेतन रोका जाएगा। इस संबंध में गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय जय प्रकाश ने जिलाधिकारी आगरा को पत्र लिखकर निर्देशित किया है। साथ ही साक्षी को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है।
सत्र परीक्षण संख्या 151/2017, राज्य प्रति मोनू वर्मा आदि मुकदमा संख्या 1180/2017, धारा 304 बी, 498 ए व 3/4 दहेज अधिनियम, थाना कोतवाली, गाजीपुर में साक्षी सीओ सदर उदयराज सिंह का साक्ष्य होना है। लेकिन वह न्यायालय द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हो रहे।
न्यायालय द्वारा साक्षी के खिलाफ गैर जमानती अधिपत्र भी जारी किए जा चुके हैं। साक्षी की उपस्थित के संबंध में पुलिस विभाग के कई उच्च अधिकारियों को भी कई बार पत्र लिखा जा चुका है। इसके बाद भी वह उपस्थित नहीं हुए हैं। उक्त मामले में सिर्फ सीओ सदर का साक्ष्य ही शेष है।
इस पर अपर सत्र न्यायाधीश ने डीएम आगरा को साक्षी सीओ सदर का वेतन रोककर न्यायालय को सूचित करने के लिए कहा है। साथ ही सीओ को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अंतिम अवसर भी दिया है।