छात्रवृत्ति या फीस वापस (शुल्क प्रतिपूर्ति) चाहिए तो अपना बैंक खाता अपडेट करा लें। कक्षा 9 व 10 (पूर्व दशम) और कक्षा 11 से अधिक (दशमोत्तर) पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में भुगतान की दिक्कत आने से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने शनिवार को सलाह जारी की है। पहले आधार नंबर को बैंक खाता से और फिर बैंक खाता को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से लिंक कराना अनिवार्य किया गया है।
- बैंक खाता बंद है तो उसे चालू कराएं।
- बैंक खाताधारक की मृत्यु हो गई है तो भुगतान नहीं होगा।
- खाताधारक दिवालिया या विक्षिप्त होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
- खाते को लेकर मामला विचाराधीन होने पर भुगतान नहीं होगा।
- केवाईसी के दौरान खाता सीज व बंद हुआ तो भुगतान नहीं होगा।
- ऑडिट के दौरान खाताधारक का नाम भिन्न नहीं होना चाहिए।
- खाता लिंक कराते समय लाभार्थी भुगतान के लिए अपात्र न हो।