शाम छह से सुबह आठ बजे तक 25 से कम यात्री होने पर नहीं चलेंगी बसें
सहालग के सीजन में बसों में यात्री घटने से परिवहन विभाग को राजस्व हानि हो रही है। ऐसे में क्षेत्रीय प्रबंधक ने 25 से कम यात्री क्षमता होने पर शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक बसों का संचालन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इसका उल्लंघन करने पर चालक व परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन आगरा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने इस संबंध में मंगलवार को सभी केंद्र प्रभारी, फौरमेन, यातायात अधीक्षक, सहायक निरीक्षक व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी वाहन में यात्रा के दौरान अगर 25 सवारी से कम बचती हैं तो निकटतम कस्बे में बस सेवा को निरस्त कर दिया जाएगा। यात्रियों को दूसरे वाहनों में बैठाकर उनका रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। दूसरे वाहन में यात्रियों को बैठाते समय परिचालक केंद्र प्रभारी व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित किया जाएगा।
खाली बस नहीं चलेगी
खाली बस किसी भी दशा में नहीं चलेगी। चाहे किमी में कमी करनी पड़े। यातायात निरीक्षक मार्ग में इस व्यवस्था का सत्यापन करेंगे। एक गंतव्य की बस को भरने के बाद ही दूसरी बस भरी जाएगी।