फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दो भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
मैनपुरी। थाना एलाऊ क्षेत्र में 19 साल पहले रक्षपाल सिंह की हत्या करने वाले दो भाइयों सहित चार लोगों को स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद चारों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

थाना एलाऊ क्षेत्र के इलाहबांस निवासी रक्षपाल सिंह की 23 अप्रैल 2003 की दोपहर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की रिपोर्ट राजपुर निवासी जगदीश नरायन मिश्रा ने इलाहबांस निवासी उमेश यादव, अवनीश यादव, उसके भाई अश्वनी यादव सहित अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने तीनों को हत्या करने का आरोपी पाया। हत्या में फतेहगढ़ी बेवर निवासी राजेश यादव, सुखवीर यादव को भी आरोपी पाकर पांचों लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने हत्या के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर अवनीश यादव, अश्वनी यादव, राजेश यादव, सुखवीर यादव को रक्षपाल की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी रोहित शुक्ला, विक्रम सिंह कश्यप ने कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज ईसी एक्ट पूनम राजपूत ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 28-28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

मुकदमे के दौरान उमेश यादव की मौत
रक्षपाल सिंह की हत्या करने के मामले में पुलिस ने इलाहबांस निवासी उमेश यादव को दोषी पाया था। उसके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में भेजी थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उमेश यादव की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चारों को सजा सुनाई गई।
पूर्व विधायक के साले थे रक्षपाल
इलाहबांस निवासी रक्षपाल सिंह बेवर निवासी पूर्व विधायक उपदेश सिंह चौहान के साले थे। रक्षपाल सिंह की हत्या उस समय काफी सुर्खियों में रही थी। उपदेश सिंह चौहान भोगंाव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें